मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली में वोटिंग से पहले नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर

आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया और उनके साथी आरोपियों को पेश किया गया। इस मामले में होने वाले न्यायिक प्रक्रियाओं के बाद, कोर्ट ने उन्हें और अन्य आरोपियों को 30 मई तक की न्यायिक हिरासत में रखने का निर्णय लिया है।

इसमें शामिल है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के मामले में सीबीआई के संदिग्ध आरोप। आगे की सुनवाई को कोर्ट ने 30 मई के लिए स्थगित कर दिया है। सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

कोरोना काल के दौरान, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘दिल्ली आबकारी नीति 2021-22’ की शुरुआत की थी। इस नीति के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं, जिसके परिणामस्वरूप उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की।

साथ ही, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लेकर सवालों के बढ़ते घेरे ने उसकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर दिया। इसके बावजूद, बाद में नई शराब नीति को बनाने और उसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसे रद्द कर दिया गया।

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