क्या होता है बिलेटिड रिटर्न
टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने पर चूक जाते हैं तो उनके पास लेट रिटर्न फाइल करने का मौका होता है। वह 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटिड रिटर्न फाइल करने पर उन्हें लेट फीस का भुगतान करना पड़ता है। अगर करदाता बिलेटिड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
कितना देना होगा जुर्माना?
बिलेटिड रिटर्न कैसे भरें?
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं।
- अब पैन नंबर (Pan Number) की मदद से e-Filing Portal पर लॉग-इन करें।
- इसके बाद अपने इनकम सोर्स के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का सेलेक्शन करें।
- अब FY2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद करदाता को इनकम, टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) और बकाया आदि की जानकारी देनी होगी।
- अब बकाया ब्याज और जुर्माने आदि का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई जरूर करें। Aadhaar ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिये आईटीआर वेरिफाई करें। आपको बता दें कि आईटीआर वेरिफाई किए बिना रिटर्न मान्य नहीं होगा।
