देहरादून।यूपीसीएल में वित्तीय अधिकारों में बदलाव हुआ है।अभी तक उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति जरूरी थी।अब यूपीसीएल के वित्त निदेशक वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अब निदेशक वित्त वित्तीय स्वीकृतियों के लिए अनुमोदन दे सकेंगे। सचिव ऊर्जा की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं।नवंबर 2021 के आदेशों के अनुसार प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना निगम में किसी भी तरह की वित्तीय स्वीकृतियां नहीं की जा सकती थी।लेकिन अब इस आदेश को निरस्त करते हुए यूपीसीएल में निदेशक वित्त को वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का अधिकार दे दिया गया है।
आपको बता दें कि यूपीसीएल में इससे पहले प्रबंध निदेशक अनिल यादव के तबादले से जुड़े अधिकार को भी सीमित किया गया है। पूर्व में किए गए आदेशों के अनुसार प्रबंध निदेशक अनिल यादव बिना शासन की स्वीकृति लिए निगम में स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं।ऐसे में अब वित्तीय अधिकारों को लेकर भी पूर्व के आदेश के कारण मिली उन्हें विशेष पावर खत्म कर दी गयी। इस तरह अब निदेशक वित्त को प्रबंध निदेशक की वित्तीय रूप से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी और वह अपने स्तर पर वित्तीय अनुमोदन कर सकेंगे।
