केजरीवाल ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

केजरीवाल ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायक कर दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अंतरिम राहत की मांग की है. सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि वह दिल्ली शराब घोटाला केस की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, हालांकि उन्होंने मांग की है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उन्हें गिरफ्तारी से रोका जाए. बता दें कि ईडी के समन पर आज (21 मार्च) को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जिसकी बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा. बता दें कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है.

प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुकी है. ईडी ने उन्हें आज (21 मार्च) पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी के समक्ष पेश होने से पहले केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. साथ ही कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है. केजरीवाल इससे पहले भेजे गए समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. इस मामले में शनिवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली थी. दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने कहा है कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, अगर ईडी यह आश्वासन दे कि वे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को भेजा था. लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर 2023 को भी समन भेजा लेकिन केजरीवाल इस समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए. उसके बाद 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को भी केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को समन भेजे. लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए. सीएम केजरीवाल का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है.

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