बिना अनुमति के केरल IAS, आईपीएस अधिकारियों को निजी पुरस्कार स्वीकार करने पर रोक, जानें सरकार ने क्यों दिया ये आदेश

बिना अनुमति के केरल IAS, आईपीएस अधिकारियों को निजी पुरस्कार स्वीकार करने पर रोक, जानें सरकार ने क्यों दिया ये आदेश

केरल में अब आईएएस, आईपीएस अधिकारी निजी पुरस्कारों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों को बिना अनुमति के निजी पुरस्कार स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई है।

रअसल केरल के मुख्य सचिव वी.पी. जॉय ने एक आदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि अब से केरल के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निजी संगठनों या व्यक्तियों से पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य सचिव वी.पी. जॉय ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि अब से ऐसे सभी अधिकारियों को जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा निजी पुरस्कार दिया जा रहा है उस की स्वीकृति के लिए सभी अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा।

विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस अधिकारी वह पुरस्कार को स्वीकार कर सकेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों दिया गया है यह निर्देश

दरअसल पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश कई पुलिस अधिकारियों द्वारा कड़ा विरोध करने के चलते दिया गया है।

गौरतलब है कि केरल के एक प्रमुख मंदिर में भक्तों का उचित प्रबंधन करने के लिए एक आईएएस अधिकारी को एक निजी संगठन के द्वारा पुरस्कार दिया गया था।

लेकिन पुलिस अधिकारियों के एक वर्ग ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यही वजह है कि अब केरल के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निजी संगठनों या व्यक्तियों से पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

निजी संगठनों से पुरस्कार मिलना है आम

बता दें कि केरल राज्य में, विशेष रूप से क्लबों, संगठनों और निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा सरकार में उच्च पदों पर आसीन लोगों को पुरस्कार देना आम बात है। हालांकि अब इस पर रोक लगा दी गई है। अधिकारी बिना अनुमति के पुरस्कार नहीं स्वीकार कर सकेंगे।

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